शिक्षक पति निलंबित, व्याख्याता पत्नी के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा

बिलासपुर // चुनाव प्रचार के कार्य में संलिप्त पाये जाने पर बिलासपुर जिले में शिक्षक दम्पति के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण के अनुमोदन उपरांत संयुक्त संचालक शिक्षा ने आरोपी शिक्षक श्री कांति साहू को निलंबित कर दिया हैं। वहीं उनकी व्याख्याता पत्नी श्रीमती अनिता साहू (व्याख्याता फरहदा) के विरूद्ध कार्रवाई के लिए अनुशंसा संचालक स्कूल शिक्षा विभाग को की गई है। श्री कांति साहू शिक्षक एलबी के मूल पद हैं जो कि वर्तमान में शहरी संकुल स्त्रोत समन्वयक बिल्हा में पदस्थ हैं। विभिन्न माध्यमों से जिला निर्वाचन कार्यालय एवं शिक्षा विभाग को श्री साहू के राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ने मामले की जांच सहायक संचालक से कराई। जांच में उनकी दल विशेष के पक्ष में लगाव की पुष्टि की गई। जिसके आधार पर संयुक्त संचालक शिक्षा ने श्री कांति साहू को आज निलंबित कर दिया। उन्हे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संलग्न किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। श्री साहू ने चुनाव प्रचार करके सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

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