
बिलासपुर। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा सोमवार को शहर के स्थानीय होटल में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दूरसंचार एवं प्रसारण नियमों, उपभोक्ता अधिकारों, ट्राई के हालिया निर्देशों, परामर्श, विनियमों और सारइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई। इस अवसर पर राज्य सरकार के अधिकारी, विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, सीएजी सदस्यों, एमएसओ, एलसीओ और बिलासपुर के नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सलाहकार संजय कुमार गुप्ता ने ट्राई द्वारा ग्राहकों के अनुकूल गुणवत्ता में किए गए सुधार के बारे में जानकारी दी। पहले सत्र में ट्राई क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से मन मोहन व्यास, संयुक्त सलाहकार एवं पंकज गुप्ता, परामर्शदाता ने सेवा की गुणवत्ता, टैरिफ विनियमन, इंटरकनेक्शन समझौते और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ट्राई द्वारा विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति में दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग। उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण प्रणाली अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) पर अंकुश लगाना, प्रसारण विनियम और उपभोक्ताओं की सुरक्षा। ट्राई डी एन डी एवं ट्राई माय स्पीड एप्प्स की जानकारी दी। साथ ही लाइव डेमो द्वारा समझाया गया। दूसरी प्रस्तुति में अधिवक्ता नवीन श्रीवास्तव ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के बारे में जानकारी दी एवं डिजिटल उपभोक्ता संरक्षण प्लेटफॉर्म ई-जागृति के बारे में अवगत कराया। तीसरी प्रस्तुति में ललित वर्मा, सहायक महानिदेशक, दूरसंचार विभाग, छत्तीसगढ़ ने दूरसंचार विभाग के नागरिक केंद्रित सेवाएं, साइबर धोखाधड़ी और साइबर अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को भी प्रस्तुत किया। चौथी प्रस्तुति आरबीआई मैनेजर देबाब्रत सरकार ने बैंकिंग अपराध से संबंधित मुद्दों पर प्रस्तुति दी। सत्र में उन निवारक उपायों पर चर्चा की गई जो सरकार ने उपभोक्ताओं को ऑनलाइन खतरों से बचने के लिए लागू किए हैं। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए व्यावहारिक सुझाव दिए गए।