
जांजगीर-चांपा। शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसका शारीरिक शोषण करने वाले एक आरोपी को जांजगीर कोतवाली पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बीती 22 मार्च 2026 को पीड़िता की मां (प्रार्थिया) ने थाना कोतवाली जांजगीर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस टीम ने नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया। पूछताछ में पीड़िता ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि आरोपी लक्की उर्फ लवकुश गोस्वामी उसे बहला-फुसलाकर उत्तर प्रदेश ले गया था। वहां उसने पीड़िता को बंधक बनाकर रखा और शादी का झांसा देकर तथा डरा-धमकाकर लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नए कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 87, 64(1) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 4, 6 के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।
मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप और सीएसपी योगिता बाली खापर्डे ने तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में फौरन एक विशेष पुलिस टीम गठित कर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना की गई।
जांजगीर कोतवाली पुलिस की टीम ने उत्तर प्रदेश के ग्राम खलीलाबाद में दबिश देकर घेराबंदी की और आरोपी को धरदबोचा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम लक्की उर्फ लवकुश गोस्वामी (उम्र 25 वर्ष), निवासी खलीलाबाद (उत्तर प्रदेश) बताया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने नाबालिग को भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का जुर्म कबूल कर लिया।