
कोरबा।लालूराम कॉलोनी के चर्चित गोपाल राय सोनी हत्याकांड और लूट के मामले में न्यायालय ने त्वरित सुनवाई करते हुए सभी तीनों आरोपियों को उम्रकैद और विभिन्न धाराओं में सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी आकाश पुरी, सूरज पुरी और मोहन मिंज को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत आजीवन कारावास, धारा 309(4) (लूट) के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास, और अन्य धाराओं (333, 61(2)(क), 238(क)) के तहत 3 से 5 वर्ष की सजा और अर्थदण्ड से दंडित किया है।
गौरतलब है कि घटना दिनांक को रात 9:40 बजे तीनों आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसे थे। वे घर से दुकान की चाबियों वाला सूटकेस चोरी करने आए थे, क्योंकि पुराना ड्राइवर सूरज और वर्तमान ड्राइवर आकाश कर्ज में डूबे थे। घर के मंदिर के पास छिपे सूरज को जब गोपाल राय सोनी ने पहचान लिया, तो तीनों आरोपियों ने मिलकर धारदार हथियार से उनकी निर्मम हत्या कर दी। आरोपी महज 19 मिनट के भीतर हत्या और लूट को अंजाम देकर मृतक की ही क्रेटा कार और सूटकेस लेकर फरार हो गए थे।
तत्कालीन आईजी डॉ. संजीव शुक्ला व एसपी सिद्धार्थ तिवारी के मार्गदर्शन में पुलिस ने कड़ियां जोड़ीं। वारदात के दौरान आरोपी मोहन मिंज का हाथ कट गया था, जिससे कार की पार्किंग तक खून की बूंदें गिरी थीं। इसी सुराग और 360 सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस ने रिस्दा बस्ती से कार बरामद की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में गोताखोरों की मदद से नदी में फेंका गया सूटकेस और हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया था।