अवैध प्लाटिंग पर निगम ने चलाया बुल्डोजर, तीन दुकानें की सील


बिलासपुर। नगर निगम ने अवैध प्लाटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। चिल्हाटी और अशोक नगर में अवैध प्लाटिंग के लिए बनाई गई कांक्रीट सडक़ों को बुलडोजर से तोड़ा गया। वहीं चिल्हाटी चौक पर बिना पार्किंग संचालित तीन दुकानों को सील कर दिया गया। मोपका के धान मंडी रोड पर बिना लेआउट के बनाए जा रहे तीन मकानों के सामने का हिस्सा भी तोड़ा गया।
निगम प्रशासन के मुताबिक, निगम सीमा में शामिल किए गए नए क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग की शिकायतें मिल रही थीं। कई स्थानों पर बिना लेआउट और डायवर्सन के कृषि भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में बांटकर बेचने की शिकायत सामने आई। खरीदारों को आकर्षित करने के लिए ऐसी जगहों पर कांक्रीट सडक़ें बनाने की भी जानकारी मिली थी। कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर अतिक्रमण दस्ते और संबंधित जोन की टीम ने अशोक नगर तथा चिल्हाटी में कार्रवाई की। अशोक नगर में सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे करीब पौन एकड़ जमीन और चिल्हाटी में करीब दो से ढाई एकड़ जमीन पर अवैध प्लाटिंग की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची टीम ने वहां बनाई गई कांक्रीट सडक़ों को तोड़ दिया। चिल्हाटी चौक पर रोड किनारे बनाई गई तीन दुकानों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने पर निगम ने उन्हें सील कर दिया। भवन अधिकारी अनुपम तिवारी के अनुसार, नियमों के उल्लंघन को लेकर संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया है। धान मंडी रोड मोपका में बिना लेआउट तीन मकानों का निर्माण किए जाने पर निगम की टीम ने कार्रवाई की। निगम के अनुसार, इन मकानों का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से किया जा रहा था। टीम ने मकानों के सामने के हिस्से को तोड़ दिया। निगम ने चारों मामलों में संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नियमों के उल्लंघन पर न्यायालय में परिवाद दायर करने की तैयारी भी की जा रही है। निगम ने नागरिकों से प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की अनुमति और नगर निगम की स्वीकृति की जांच करने की अपील की है।

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