अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर सुनाया फैसला


गौरेला :— स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिक, प्रवीण कुमार गोयल को हाल ही में एक चेक बाउंस मामले में 6 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई है।
धर्मराज केसरी ने जनवरी 2023 में न्यायालय में प्रवीण गोयल के खिलाफ केश दायर कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गोयल ने उन्हें दिया गया 1,75,000 रुपये का चेक बाउंस कर दिया है। इस मामले में, केसरी के वकील ने अदालत में मुकदमा दायर किया।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद प्रवीण गोयल को दोषी करार दिया और उसे 6 महीने की कारावास और 1,75,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यदि गोयल जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें एक अतिरिक्त एक महीने की कारावास की सजा भुगतनी होगी।
यह फैसला चेक बाउंस के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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