चॉइस सेंटर पर नजर : शिकायत मिलते ही होगी लाइसेंस जब्ती


बिलासपुर :— श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का फायदा उठाने के लिए श्रमिकों का विभागीय कर्मकार कल्याण अथवा असंगठित कर्मकार मण्डल में पंजीयन अनिवार्य होता है। पंजीयन का कार्य विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर जनपदों में स्थापित श्रम संसाधन केन्द्रों में निःशुल्क किया जाता हैं, वहीं निर्धारित शुल्क 30 रूपये देकर लोक सेवा केन्द्र अथवा च्वाईस सेन्टरों में भी पंजीयन कराया जा सकता है। कतिपय च्वाईस सेन्टरों द्वारा इससे ज्यादा वसूली किये जाने की शिकायत को श्रम विभाग ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नम्बर जारी कर दोषियों के विरूद्व कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति शर्मा ने बताया कि बिलासपुर सहायक श्रमायुक्त कार्यालय के दूरभाष नम्बर 07752-455565 अथवा रायपुर श्रम विभाग के दूरभाष नम्बर 0771-3505050 पर कोई भी पीडित व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में च्वाईस सेन्टरों को कार्ड प्रिन्ट के नाम पर 10 रूपए लिये जाने का प्रावधान था। जिसे भी अब छूट देकर इस राशि का प्रदाय मण्डल द्वारा किया जायेगा। पंजीयन पूर्ण हो जाने के बाद श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने हेतु आवेदन के लिए मात्र 20 रूपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। पंजीयन कराने के लिए च्वाईस सेन्टरों में जाना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति श्रमेव जयते एप्प को गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर इसके जरिए पंजीयन करा सकता है।

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