छात्रवृत्ति आवेदन में देरी पर वंचित हो सकते हैं विद्यार्थी, संस्था प्रमुख होंगे जिम्मेदार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति: आय सीमा, दस्तावेज और अंतिम तिथियों की पूरी जानकारी

बिलासपुर // जिले के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, वे 15 जनवरी 2026 तक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। इसी प्रकार प्रस्ताव एवं स्वीकृति लॉक की अंतिम तिथि 31 जनवरी एवं जिला कार्यालय द्वारा स्वीकृति की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2026 तक है। यह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जिले में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेजों, आईटीआई, पालीटेक्निक के विद्यार्थियों के लिए है। शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट पर की जा रही है।
निर्धारित तिथि के पश्चात शिक्षा सत्र 2023-24 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जाएगा एवं ड्राफ्ट प्रोपोजल लॉक अथवा सेक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगें। छात्रवृत्ति हेतु एससी, एसटी विद्यार्थियों के पालक की वार्षिक आय 2.50 लाख एवं ओबीसी वर्ग के पालक की वार्षिक आय 1 लाख होनी चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम होना आवश्यक है। पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव होता एवं आधार सीडेड बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि ही करना सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों को एनएसपी पोर्टल से ओटीआर प्राप्त करना आवश्यक है।

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