
बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना-2026 की अवधि तीन माह बढ़ाते हुए 30 सितंबर 2026 तक कर दी है। इस संबंध में मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले योजना की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित थी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने योजना को उपभोक्ताओं से मिल रहे सकारात्मक प्रतिसाद और व्यापक जनहित को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाने की घोषणा की थी। संशोधित आदेश के बाद अब पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों का निपटारा करने और शासन द्वारा दी जा रही छूट का लाभ लेने के लिए तीन माह का अतिरिक्त समय मिलेगा। दरअसल, कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकट के कारण बड़ी संख्या में घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ता समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर पाए थे। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना लागू की थी। योजना के तहत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों में लगभग 757 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की जा रही है। इसमें निम्नदाब घरेलू, बीपीएल एवं कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में नियमानुसार छूट का लाभ दिया जा रहा है। पावर कंपनी ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 30 सितंबर 2026 तक अपने निकटतम विद्युत कार्यालय से संपर्क कर योजना का लाभ उठाएं और बकाया बिजली बिलों का निराकरण कर शासन की ओर से दी जा रही छूट का फायदा प्राप्त करें। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि योजना की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।