एनजीओ, एफपीओ और सहकारी समितियां आवेदन करने के पात्र गौधाम संचालन के लिए पांच साल का अनुभव अनिवार्य

बिलासपुर // गौधाम संचालन के लिए संस्थाओं एवं फर्माें से 30 सितम्बर तक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है। इच्छुक संस्थाएं ओल्ड कम्पोजिट बिल्डिंग स्थित संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालय में उक्त तिथि तक आवेदन प्रस्ताव दे सकती है। प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखण्ड में 10-10 गौधाम शुरू करने की योजना है। संयुक्त संचालक सह पदेन सचिव जिला सशक्त समिति डॉ. जी.एस. तंवर ने बताया कि गौधामों का संचालन पांच वर्षाें के लिए पीपीपी मोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन के इच्छुक संस्थाओं का पंजीयन होना चाहिए। एनजीओ, स्वयं सेवी संस्था, ट्रस्ट, एफपीओ, सहकारी समितियां गौधाम संचालन के लिए पात्रता रखती है। कम से कम पांच वर्ष का उनका कार्य अनुभव होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ संबंधित ग्राम पंचायतों के द्वारा पूर्व में संचालित गौठान को गौधाम योजना अंतर्गत एनजीओ, एसएचजी, एफपीओ, सहकारी समिति से संचालन कराने की सहमति/प्रस्ताव संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा आवेदन स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा सहित संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालय ओल्ड कम्पोजिट बिल्डिंग में जमा करना होगा। डॉ. तंवर ने बताया कि राष्ट्रीय राज्यमार्गाें तथा स्टेट राज्यमार्ग में स्थित व्यवस्थायुक्त गौठान जिनमें शेड, फेंसिंग, पानी तथा चारागाह भूमि में बोरवेल एवं फेंसिंग सुविधा निर्मित एवं संधारित है में गौसेवा आयोग द्वारा निर्धारित शर्ताें एवं अनुबंध के आधार पर गौधाम स्थापित किया जाना है। प्रस्तावित गौधाम की सूची स्थानीय पशु चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध है।

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