40 की रफ्तार पार की तो कटेगा ऑनलाइन चालान


बिलासपुर। शहर में सडक़ दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने यातायात पुलिस ने शहर के आंतरिक मार्गों पर गति सीमा के सुरक्षात्मक और संकेतात्मक बोर्ड लगवाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए निर्धारित गति सीमा का पालन करने की अपील वाहन चालकों से की है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा-निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस द्वारा सडक़ सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के प्रमुख मार्गों और विभिन्न स्थानों पर गति सीमा समेत अन्य यातायात नियमों से संबंधित संकेतक बोर्ड लगाए गए हैं। शहर के आंतरिक मार्गों पर अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। वहीं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कलेक्ट्रेट और अन्य प्रशासनिक भवनों के आसपास 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शहर की गलियों, रहवासी क्षेत्रों और चिन्हित स्थानों पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा लागू है। यातायात पुलिस के अनुसार शहर के आंतरिक मार्गों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से वाहन चलाने पर ऑनलाइन माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सडक़ सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए करें। सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और संकेतक बोर्ड लगाए जाने के बावजूद सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहन चालकों में यातायात नियमों और सडक़ सुरक्षा के प्रति जागरूकता जरूरी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नैतिक दायित्व और नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं, ताकि शहर में सभी के लिए सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।

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